ब्यूरो, लखनऊ। राज्य कर विभाग में पदोन्नति कोटे से राज्य कर अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय चयन समिति के माध्यम से जल्द ही चयन की कार्यवाही की जाएगी। पदोन्नति लेने से इनकार करने वाले कार्मिकों को इसकी सूचना 31 जुलाई से पहले मुख्यालय को भेजनी होगी। पदोन्नति से इंकार करने वाले कार्मिकों को इसके लिए शपथ पत्र देना होगा।
राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त प्रशासन द्वारा इससे संबंधित आदेश में लिखा है कि राज्य कर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2025-26 में रिक्तियों को भरने के लिए निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही कराई जानी है।
यदि कोई कार्मिक राज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति लेने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे अक्टूबर 2022 में जारी शासनादेश के मुताबिक शपथ पत्र देना होगा।
शपथ पत्र में कार्मिकों को यह लिखना होगा कि चयन वर्ष 2025-26 के लिए राज्य कर अधिकारी के पद के लिए होने प्रस्तावित डीपीसी में वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। यदि उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक की राज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिए जाने के हकदार नहीं होंगे।