ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंंजीकृत निजी अस्पतालों में से सात सौ पर कारवाई हो सकती है।इन अस्पतालों ने निर्धारित 31 जनवरी तक हास्पिटल इम्पैनलमेंट माडयूल-हेम 2.0 के निर्धारित 35 मानकों को पूरा नहीं किया है।अब इन अस्पतालों को 15 फरवरी तक औपचारिकता पूरी करनी होगी, अन्यथा पैनल से हटाया जाएगा।

नेशनल हेल्थ अथारटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी की ओर से संबंधित अस्पतालों को ई-मेल, पत्र, फोन एवं वर्चुअल मीटिंग के जरिए सूचित किया गया था। इसके बावजूद निजी अस्पतालों ने संज्ञान नहीं लिया। नेशनल हेल्थ अथारटी इन अस्पतालों को पैनल के प्रति अनिच्छुक मानते हुए एक्शन लेगी।












