नए बिजली कनेक्शन के नियमों में हो गया बड़ा बदलाव, पावर कारपोरेशन ने जारी क‍िया ये आदे

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ब्यूरो, लखनऊ। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली के नए कनेक्शन देने में सिर्फ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है वहां खराब मीटर बदले जाने अथवा भार वृद्धि पर मीटर बदले जाने की स्थिति में भी प्री पेड मीटर ही लगाए जाएं। हालांकि, कृषि उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

इस संबंध में पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने अधिकारियों से कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने में तीन बातों को ध्यान में रखें। जहां उपभोक्ताओं के पुराने मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वहां उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के लिए धनराशि नहीं ली जानी है।

जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं उन्हें बदलते हुए नए स्मार्ट मीटर लगाने में भी कोई धनराशि नहीं ली जानी है। नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित कास्ट डाटा बुक के अनुसार ही स्मार्ट मीटर की धनराशि ली जाए। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि स्मार्ट मीटर में बकाया होने पर संबंधित उपभोक्ता को फोन करके बिल जमा कराएं ताकि कनेक्शन काटने की नौबत न आए।

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