ब्यूरो, लखनऊ। विधायक अब अपनी विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से खुद के लिए 2.50 रुपये तक का लैपटाप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीद सकेंगे। सरकार ने इसके लिए खर्च की अधिकतम सीमा संबंधी शासनादेश में संशोधन कर दिया है।
पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों (विधायकों) को विधायक निधि से यूपी इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन से न्यूनतम दर के आधार पर 1.25 लाख रुपये तक का लैपटाप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीद सकते थे।
अब इस शासनादेश में संशोधन कर लैपटाप, कंप्यूटर या टैबलेट खरीदने के लिए खर्च की अधिकतम सीमा को दोगुणा कर 2.50 लाख निर्धारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अब इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिड रेंज में दी गई विशेषताओं या उससे आधुनिक विशेषताओं वाले लैपटाप, कंप्यूटर या टैबलेट के लिए यह राशि खर्च की जा सकती है।