नई दिल्ली। आज उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का आगाज हो चुका है। इन जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहां के 2.27 करोड़ वोटर्स करेंगे। आपमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है। जानिए कैसे ?
पहले जान लीजिए किन लोगों को वोट डालने का अधिकार है ?
ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप अगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 11 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है।
क्या दस्तावेज दिखाने होंगे ?
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।