ब्यूरो, लखनऊ। हजारों निवेशकों के करीब 60 हजार करोड़ रुपये हड़पने वाली कंपनी शाइन सिटी के संचालक राशिद नसीम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। राजधानी स्थित ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल प्रकाश (सीबीआई पश्चिम) ने इसका संज्ञान लिया है। बता दें कि प्रदेश में किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ दर्ज होने वाला यह पहला मुकदमा है। इससे विदेश में राशिद की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी।
इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर सरकार ऐसे अपराधी द्वारा विदेशों में खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर सकेगी। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. पेमैया केडी ने राशिद नसीम के खिलाफ मामला विशेष अदालत में दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों के मुताबिक राशिद नसीम दुबई भागने के बाद भगोड़े अपराधी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में हीरे का कारोबार कर रहा है।
अधिनियम की शर्तें
इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। उदाहरण के तौर पर विदेश भागने वाला अपराधी 100 करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक अपराध में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा वह वापस आने से इनकार कर रहा हो। साथ ही देश की किसी अदालत द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होना चाहिए। राशिद नसीम के मामले में ये सारी शर्तें लागू होने से इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
अब तक इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन संदेसरा, चेतम संदेसरा, दीप्ति संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, बाजारा मेमन, आसिफ इकबाल मेमन, जाकिर नाईक, संजय भंडारी, नितीश ठाकुर, मेहुल चोकसी और जतिन मेहता।