राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का छिनेगा चुनाव चिन्ह, रद्द होगी मान्यता

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क्या है चुनाव आयोग का नियम

मुंबई : राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) को इस विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। उनके बेटे अमित ठाकरे तक माहिम विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। अब चुनाव आयोग उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न भी छीन सकता है। इस बारे में महाराष्ट्र विधान मंडल के पूर्व सचिव अनंत कलसे ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि किसी को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसके लिए चुनाव चिह्न रिजर्व करने के लिए चुनाव आयोग के कुछ मापदंड हैं।

चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर किसी पार्टी का एक विधायक चुना जाता है और उसे कुल वोट का 8% वोट मिल जाए, तो उसकी मान्यता बनी रहती है। अगर 2 विधायक चुने जाते हैं और कुल वोट का 6% वोट मिले, अगर 3 विधायक और कुल वोट का 3% वोट मिले, तो ही चुनाव आयोग की शर्तें पूरी होती हैं और पार्टी की मान्यता बनी रहती है।

ये शर्तें पूरी नहीं होने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। इस चुनाव में मनसे को सिर्फ 1.8% वोट मिले हैं और एक भी सीट नहीं मिली है। कलसे ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, वह निर्णय ले सकता है। चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भेजकर मान्यता रद्द कर सकता है।मनसे पार्टी की मान्यता रद्द करने का मतलब है कि मनसे को रेलवे इंजन चुनाव चिन्ह भी नहीं मिलेगा। उन्हें अगले चुनाव में जो चुनाव चिह्न फ्री होंगे, उनमें से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन इससे पार्टी के नाम पर कोई असर नहीं पड़ता।

महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के बाद राज ठाकरे ने बस बस इतना कहा- अविश्वसनीय! अभी के लिए बस इतना ही… राज ठाकरे ने सिर्फ तीन शब्दों में अपनी बात रखी। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नतीजों के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। एमएनएस ने 128 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि, उनमें से कोई भी जीत नहीं सका।

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